लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं ll इसका फॉर्म कैसे भरें
ड्राइविंग लाइसेंस दो तरीके से बनता है एक तो आप एजेंट के द्वारा बनवा लीजिए या फिर आप खुद भी अपना फॉर्म ऑनलाइन भर कर अपने शहर के आरटीओ में जमा करा सकते हैं और फिर पेपर देकर पास होकर ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं !
आज हम बात करेंगे कि हम खुद अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं सामान्य भाषा में लर्नर लाइसेंस को कच्चा लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को पक्का लाइसेंस कहते हैं पहले तो हमारा लर्नर लाइसेंस का फॉर्म कैसे भरा जाता है और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म कैसे भरा जाता है इस बारे में चर्चा करें,
दोस्तो ड्राइविंग लाइसेंस डीएल का इस्तेमाल सभी करना चाहते हैं किसी को मोटरसाइकिल के लिए, किसी को कार के लिए तो किसी को ट्रक आदि गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है इंडिया में इसके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अनुसार सड़कों पर कोई भी मोटर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है और सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी कामकाज में वैलिड एड्रेस और आईडी प्रूफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है !
कौन बनवा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत का कोई भी निवासी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है परंतु वह मानसिक रूप से, गंभीर रूप से दिव्यांग न हो
- उसकी उम्र 18 साल से कम न हो आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर और ट्रक जैसे बाहरी वाहनों के लिए कैंडिडेट की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए !
- देश के किसी भी जिले में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश भर में वाहन चलाने के लिए मान्य होता है लेकिन डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को जिले में स्थाई निवास प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक होता है !
कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
दोस्तों अलग-अलग वाहनों के आधार पर यानी ड्राइविंग लाइसेंस के कई कैटेगरी होती है
- एक तो बिना गियर वाली टू व्हीलर वाहन
- गियर वाले टू व्हीलर वाहन,
- जीप, कार जैसे हल्के फोर व्हीलर चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल
- मोटर जिले के आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी कई तरह के बनाए जाते हैं
कैसे बनेगा लर्निंग लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना फॉर्म अच्छी तरह से शब्द चेक करके पढ़ना फिर आपको फीस जमा करनी है, पहले आपको फीस आरटीओ ऑफिस में जाकर ही जमा करनी पड़ती थी परंतु अब आप ऑनलाइन ही फीस को जमा कर सकते हैं फीस जमा करने के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी आरटीओ जाने की तारीख को बुक करना होगा जिसे हम स्लॉट बुकिंग भी कहते हैं ! स्लॉट बुकिंग करने के बाद आपको एक प्रिंट लेना है यह प्रिंट लेकर आपको फॉर्म के साथ में लगाकर अपने आरटीओ में उस तारीख को जाना है और वहां पर जमा करके पेपर को पास करना होगा !कौन कौन से दस्तावेज की होगी जरूरत
एक तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानि जहां आप रहते हैं आपको वहां के कागज दिखाने होंगे :-
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- बिजली का बिल
- टेलीफोन का बिल
- राशन कार्ड
- तहसील ऑफिस से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
- इस ग्रुप में आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल दसवीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- टीसी (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट )
कब और कैसे बनेगा परमानेंट लाइसेंस
लर्नर लाइसेंस के बनने के 1 महीने के बाद आप परमानेंट लाइसेंस यानि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं वैसे तो लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी या वैधता 6 महीने तक होती है आपको 6 महीने के अंदर-अंदर अपना परमानेंट लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना होता है और आपका यह परमानेंट लाइसेंस पूरे देश में अगले 20 सालों तक वैलिड होता है इसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद आप इसको दोबारा रिन्यू करा सकते हैं!नॉट :- आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पर लर्नर लाइसेंस के लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा उसको भरने के बाद आपको वह अपनेफॉर्म के साथ में लगाना है और एक बात और दोस्तों आपको अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर जाने हैं क्योंकि वह भी बैंक की तरह ही चेक करते हैं एक काउंटर पर चेक होने के बाद आपको दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है दूसरे काउंटर पर आपके आपका फोटो कैप्चर किया जाता है और आपके साइन वगैरह किए जाते हैं मतलब आपकी पहचान की जाती है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका फॉर्म जमा कराया जाना है!


